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दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में विकासखंड गीदम के बीईओ शेख रफीक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि शेख रफीक ने कुटरचना करते हुए जानबूझकर विकासखंड की 31 आश्रम शालाओं के रिक्त पदों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से अलग रखा, जिससे 20 शिक्षकों को अन्य संस्थानों में जबरन काउंसलिंग के माध्यम से संस्था चुननी पड़ी।

इसके अलावा उन्होंने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में मनमानी तरीके से फेरबदल किया और जिन आश्रम अधीक्षकों को अतिशेष से मुक्त रखा जाना था, उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल कर लिया। शासन निर्देशों के बावजूद दृष्टिबाधित शिक्षक राजकुमार जैन को अतिशेष सूची में डालना गंभीर अनियमितता मानी गई है।

इन सभी कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1), (2) और (3) का उल्लंघन पाया गया। शासन ने बीईओ शेख रफीक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नियत किया है। निलंबन अवधि में वे जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेंगे।

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