मूक पत्रिका बेमेतरा- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अम्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं एवं उद्यमियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए ऋण स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत ऋण राशि पर 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 50,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिससे लाभार्थियों पर ऋण का आर्थिक भार कम हो सके और वे सहजता से अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें।
विविध स्वरोजगार गतिविधियों को मिलेगा प्रोत्साहन
पीएम-अजय योजना के तहत किराना दुकान, भोजनालय, चाय-नाश्ता केंद्र, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिलाई-कढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत मरम्मत कार्य, मोबाइल एवं टीवी रिपेयरिंग, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन, मछली पालन, पौध नर्सरी, एग्रो सर्विस सेंटर सहित अन्य विभिन्न छोटे व्यवसाय प्रारंभ किए जा सकते हैं। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक सिद्ध होगी।
पात्रता की शर्तें निर्धारित
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, बेमेतरा के अनुसार आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग का होना अनिवार्य है तथा वह जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आयु सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है।इच्छुक एवं पात्र आवेदक कार्यालयीन समय में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, बेमेतरा के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय, कक्ष क्रमांक 82 में संपर्क किया जा सकता है।जिला प्रशासन ने पात्र युवाओं एवं उद्यमियों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है।
