दैनिक मूक पत्रिका कांकेर – दिनांक 24.07.2025 को प्रार्थिया के द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश करने पर कि दिनांक 23/07/2025 के दोपहर करीबन 01/00 बजे प्रार्थिया अपने मोबाईल फोन के इंस्टाग्राम आई डी को खोल कर देख रही थी।
जिसमें उसके इंस्टाग्राम आई डी में हरीश सोनकर निवासी लारगांव मरकाटोला नाम का व्यक्ति प्रार्थिया इंस्टाग्राम के प्रोफाईल फोटो में गंदी-गंदी अश्लिल कमेन्टस करते हुये हरीश सोनकर अपने इंस्टाग्राम आई डी से पब्लिक स्टोरी एवं हाई लाईटस में प्रार्थिया के प्रोफाईल फोटो में गंदी गंदी अश्लिल कमेन्टस लिखकर लगाये हैं कि लिखित रिपोर्ट पर थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 215/2025 धारा 79 बीएनएस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई. के. एलिसेला (भा.पु.से.) उ.ब. कंळाकेर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान के मार्गदर्शन में धारा 67 (ए) सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का समावेश किया गया है। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहो का कथन लिया गया है। प्रार्थिया के पेश करने पर घटना का अश्लिल कमेन्ट का स्क्रीन शॉट एवं मोबाईल को जप्तकिया गया। आरोपी का पता तलाश के दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी हरीश कुमार सोनकर पिता स्व उदेय सिंह सोनकर उम्र 22 वर्ष जाति सोनकर निवासी लारगांव मरकाटोला थाना कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को बीते शुक्रवार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो अपराध धारा सदर को स्वीकार करने पर गवाहो के समक्ष आरोपी हरीश कुमार सोनकर के मोबाईल को जप्त किया जाकर अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से बीते शुक्रवार को विधिवत् गिरफ्तार कर रिमाण्ड फार्म तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में प्र.आर. कौशल साहू, प्रआर. दिनेश कुलदीप, आरक्षक मुनेश शोरी, आरक्षक श्रवण ठाकुर, आरक्षक वयंत सरोज, एवं महिला आर. सविता नाग, म.आर. अंजली गोटा व पेट्रोलिंग टीम का अहम भूमिका रहा है।
