hy
Spread the love

दैनिक मूक पत्रिका दिल्ली – हाई कोर्ट ने एक 14 वर्षीय लड़की के लापता होने के मामले में गंभीरता दिखाई है. यह नाबालिग 12 जून 2025 से गायब है, और कोर्ट ने उसकी खोज के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. लड़की के माता-पिता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान, जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link