मूक पत्रिका सारंगढ़-बिलाईगढ़, /कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने उप जेल सारंगढ़ के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था लोक शांति के लिए जेल परिसर और उसकी बाहर सीमा से चारों ओर 500 मीटर की परिधि के सम्पूर्ण क्षेत्र क़ो तत्काल प्रभाव से उड़ान प्रतिबंधित (नो फ्लाइंग जोन) किया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासकीय एजेंसियां या कानून व्यवस्था, सुरक्षा ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
