दैनिक मूक पत्रिका जांजगीर-चांपा। आज तक तो आपने सुना ही होगा और देखा होगा कि लड़कों के ऊपर शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक लड़की को भगा ले जाने के विरुद्ध में पॉक्सो एक्ट के तहत् अनेकों मामले दर्ज हुए है, मगर छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जहां 25 वर्षीय बालिक लड़की के ऊपर नाबालिग बच्चे को बहला फुसला कर भागकर ले जाने के संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
जी हां मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दिनांक 01.07.25 को थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 605/25 धारा 137 (2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जहां अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना जाजगीर पुलिस द्वारा नाबालिग बालक की पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्ग दर्शन में सायबर तकनीक के आधार पर पता चला कि नाबालिग बालक जगदलपुर तरफ एक युवती के कब्जे में है जिसकी सूचना पर सीएसपी जांजगीर कविता ठाकुर के नेतृत्व में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जगदलपुर तरफ रवाना होकर सायबर तकनीक के आधार पर एक युवती के कब्जे से अपहृत बालक को बरामद किया गया। युवती को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि नाबालिग बालक को शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ अनाचार करना जुर्म स्वीकार किये जाने से युवती को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

By MOOK PATRIKA

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