समाज कल्याण विभाग समन्वय कर अन्य विभागों की योजनाओं से भी दिला रहा लाभ
दैनिक मूक पत्रिका बेमेतरा- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले में दिव्यांग हितग्राहियों को विवाह उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य दिव्यांग जनों के सामाजिक पुनर्वास को बढ़ावा देना तथा उन्हें आजीविका में प्रारंभिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के वे दिव्यांग पुरुष, जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हैं, यदि किसी सामान्य व्यक्ति से विवाह करते हैं तो उन्हें ₹50,000/- की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। वहीं, यदि वर और वधु दोनों ही दिव्यांग हों, तो उन्हें ₹1,00,000/- की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन करने पर ही दी जाएगी।
जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तथा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पहले से संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा चिन्हित हितग्राहियों में यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल है, तो उन्हें समाज कल्याण विभाग की दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना का भी लाभ दिलाया जा सकता है। इसके लिए दोनों विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हो सकें। समाज कल्याण विभाग द्वारा गत वर्ष लाभान्वित दिव्यांग हितग्राहियों की जानकारी संबंधित विभागों को प्रेषित की गई है, जिससे योजना की व्यापकता और पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही, जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न जनकल्याण शिविरों एवं जागरूकता कार्यक्रमों में इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि दिव्यांगजन इस महत्वपूर्ण योजना से अवगत हो सकें और विवाह के उपरांत उन्हें समय पर सहायता राशि प्राप्त हो। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने हेतु अपने आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर विभाग में जमा करें।