दैनिक मूक पत्रिका रायपुर। आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी कड़ी में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं. 08 हनुमान मंदिर के पास 02 व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी तथा थाना प्रभारी खरोरा को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खरोरा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। उन दोनो से नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम विनोद सुनमोंगरी पिता मुन्ना सुनमोंगरी उम्र 29 साल पता ग्राम खरोरा वार्ड क्रमांक 03 थाना खरोरा जिला रायपुर एवं सुशील पिता शिवकुमार श्रीवास उम्र 35 साल पता ग्राम खरोरा वार्ड क्रमांक 08 थाना खरोरा जिला रायपुर का निवासी होना बताया।
जिनके कब्जे से एक भुरा रंग के चैन वाले बैग सहित दो पैकेट भुरा रंग के टेप से लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा जिसका कुल वजन 4.494 किलोग्राम होना पाया गया, जिसमें से भुरा रंग के बैग का वजन 0.525 किलोग्राम, एक पैकेट भूरा रंग के टेप से लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा का वजन 1.997 किलोग्राम तथा एक पैकेट भुरा रंग के टेप से लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा का वजन 1.972 किलोग्राम किमती 80,000 रूपये को गवाहो के समक्ष के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। एक भुरा रंग के चैन वाले बैग में रखे दो पैकेट भुरा रंग के टेप से लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा पाये जाने से आरोपियो के विरूद्ध धारा 20(B)नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाये जानें से गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।