माईनर एक्ट के तहत 08 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

आम जगह पर शराब सेवन करने वाला 01 आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही


दैनिक मूक पत्रिका बेमेतरा :-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी श्रीमती संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है।

   जिसके तहत 01 जुलाई 2025 को चौकी देवरबीजा 09 चालान में 09 व्यक्ति, यातायात बेमेतरा 13 चालान में 13 व्यक्ति, कुल 22 वाहन चालको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना हेलमेट, बिना लायसेंस, बिना सीट बेल्ट, तेज गति एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 22 प्रकरण में 7,200/- रूपये समन शुल्क लिया गया।

• बेमेतरा पुलिस की अपील।
बेमेतरा पुलिस आम नागरिको से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करे, पीकअप, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाये, संयमित गति से वाहन चलाये, शराब सेवन कर वाहन न चलाये, मोटर सायकल में मोडिफाइड साइलेंसर न लगाये, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोंग न करें। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिये है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।

   इसी क्रम में 01 जुलाई 2025 को माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना खम्हरिया 01 प्रकरण में 04 व्यक्ति, थाना परपोडी 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी मारो 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति के खिलाफ धारा 170, 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत 05 प्रकरण में 08 व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया। 

इसी क्रम में 01 जुलाई 2025 को थाना परपोडी में आम जगह पर शराब सेवन करने का 01 प्रकरण में 01 आरोपी परयादी राम साहू उम्र 60 वर्ष, निवासी कमकावाडा, थाना परपोडी जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।

By MOOK PATRIKA

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