दैनिक मूक पत्रिक बेमेतरा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 तक के लिए निर्धारित चावल वितरण की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह समयावधि 30 जून 2025 निर्धारित थी।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र में भारत सरकार द्वारा तय समयावधि का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में प्रदर्शित किया जाए। साथ ही, स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस निर्णय की व्यापक जानकारी राशन कार्डधारियों तक पहुंचाई जाए।
