दैनिक मूक पत्रिका जगदलपुर। जिले के लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र में कुछ विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि में खाद का विक्रय संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्र के किसान सेवा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया और मेसर्स संतोष कुमार गुप्ता कृषि केन्द्र के उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोहण्डीगुड़ा से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार उक्त शिकायत के संबंध में क्षेत्र में संचालित कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया गया एवं विस्तृत जांच एवं कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी लोहण्डीगुडा के द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर वीडियो में प्रदर्शित कृषकों से बयान लेकर सही पाये जाने पर गवाहों की मौजूदगी में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के निहित खण्ड-3 के उल्लंघन के फलस्वरूप खंड 28 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से 21 दिनों के लिए उक्त मेसर्स संतोष कुमार गुप्ता कृषि केन्द्र को उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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